लोकसभा ने बदले नियम, सांसद अब नहीं बोल सकेंगे असंसदीय शब्द

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असंसदीय शब्द 2021 शीर्षक के अंतरगत लोकसभा सचिवालय ने ऐसे शब्दों एवं वाक्यों का संकलन तैयार किया है जिन्हें ‘असंसदीय अभिव्यक्ति’ की श्रेणी में रखा गया है।

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इस संकलन में शामिल शब्दों को लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडलों में 2021 में असंसदीय घोषित किया गया था। साथ ही उन वाक्यों को भी इंगित किया गया है जिन्हे रिकॉर्ड में नहीं रखा जायेगा। आक्षेप सम्बन्धी कई वाक्यों को असंसदीय अभिव्यक्ति की श्रेणी में रखा गया है।

लोकसभा में कामकाज की प्रक्रिया एवं आचार के नियम 380 के मुताबिक चर्चा के दौरान यदि अध्यक्ष को लगता है कि असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, तो वे सदन की कार्यवाही से उन्हें हटाने का आदेश दे सकते हैं। नियम 381 के अनुसार सदन की कार्यवाही का जो हिस्सा हटाना होता है, उसे चिन्हित करने के बाद कार्यवाही में एक नोट इस तरह से डाला जाएगा कि अध्यक्ष के आदेश के मुताबिक इसे हटाया गया।

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