‘जमानत के लिए बच्चे को नहीं बना सकते हथियार’, अतुल सुभाष सुसाइड केस में क्या बोले वकील? 4 जनवरी को होगी सुनवाई

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बेंगलुरु में एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष के आत्महत्या मामले में कोर्ट ने आरोपी पत्नी निकिता सिंघानिया और उसके परिवार को जमानत अर्जी दे दी। अब इस मामले पर अतुल सुभाष के वकील आकाश जिंदल ने आरोपी की जमानत याचिका पर सवाल उठाए हैं। आकाश जिंदल ने कहा कि आरोपी पत्नी को अदालत में जमानत पाने के लिए बच्चे को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

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अतुल ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी ने तलाक के समझौते के लिए तीन करोड़ रुपये मांगे थे। अतुल सुभाष की आरोपी पत्नी की जमानत मामले पर बेंगलुरु कोर्ट में 4 जनवरी को सुनवाई होनी है। आरोपी निकिता सिंघानिया की ओर से जमानत याचिका सोमवार को दर्ज की गई और उसके और अन्य आरोपियों के वकील ने तर्क दिया कि मामले में आरोपी व्यक्तियों को जमानत कैसे और क्यों नहीं दी जानी चाहिए।

बच्चे की कस्टडी के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुचे अतुल के पिता

अतुल की मां और पिता ने अपने चार साल के पोते की कस्टडी के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। निकिता अपने परिवार के साथ अभी भी जेल में है। पुलिस इनके बच्चे की तलाश कर रही है दूसरी तरफ अतुल सुभाष परिवार के वकील ने कहा, ‘इस मामले में आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और वह(निकीता) बच्चे का फायदा नहीं उठा सकती है और हमने बच्चे की पूरी कस्टडी की मांग की है।’

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